Duplicate Pan card and Replacement Pan Card | पैन कार्ड खो गया या ख़राब गया ऐसे दुबारा प्राप्त करो देने है 50 रूपये सरकार भेजेगी घर

 आज के समय में ID Proof और कई अन्य कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। कई बार लापरवाही या किसी अन्य कारण से यह क्षतिग्रस्त हो जाती है। पैन कार्ड खो जाए या खराब हो जाए तो दोबारा बनवाएं, 50 रुपये देने होंगे, सरकार घर भेज देगी.

PAN CARD REPRINT 


या वॉलेट राखे राखे फोटो या अन्य जानकारी मिट जाती है तो उसके लिए हमें समस्या का सामना करना पड़ता है।

और उसका डुप्लीकेट प्रिंट लेने के लिए हमें बहुत कागजी काम करना पड़ता है और एफआईआर दर्ज करने से लेकर सेंटर तक दौड़ना पड़ता है।

करना पड़ा

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पहले Duplicate Pan Card बनवाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब साकार ने पैन कार्ड रीप्रिंट कराना आसान कर दिया है।

ऑनलाइन सुविधा दी गई है, अब अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या खराब हो गया है

खराब हो गया है

या अगर यह कहीं खो गया है तो आप इसकी दूसरी प्रति आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए

आप ऑनलाइन प्रिंट आवेदन दे सकते हैं और आपको कोई दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है

जरूरी है कि आप यह काम मोबाइल से भी कर सकते हैं।

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आयकर विभाग UTITSL या NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी करता है। इन एजेंसियों में से जिन्होंने आपका पैन कार्ड भी जारी किया है, आप उनसे संपर्क करके अपने पैन कार्ड की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

How to Reprint PAN card

आपको UTITSL या NSDL-TIN के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर 'रीप्रिंट पैन कार्ड' के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

क्लिक कर सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के बाद आप अपने पैन कार्ड को आसानी से रीप्रिंट कर सकते हैं।


आप इसे अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आपके पास विकल्प भी है

​आप किस पते पर नया पैन कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं?

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दोनों एजेंसियां भारत में कहीं भी आधार कार्ड के रीप्रिंट को डिलीवर करने के लिए 50 रुपये चार्ज करती हैं। वहीं,

अगर आप इसे भारत के अलावा किसी और जगह पर डिलीवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 959 रुपये चुकाने होंगे।

प्रति कार्ड भुगतान करें। लेकिन, आपको अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इसे कहां डिलीवर करना चाहते हैं।

चाहना। इस दौरान अगर आप पता नहीं बदलते हैं तो पैन कार्ड की कॉपी रजिस्टर्ड पते पर ही पहुंचाई जाएगी.

 

पैन कार्ड की रीप्रिंट कॉपी के लिए आवेदन करते समय आपको पैन कार्ड और जन्मतिथि की जरूरत होगी। एनएसडीएल आधार कार्ड भी मांगता है क्योंकि यह पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है।

पैन आधार लिंक होना चाहिए।

सरकार ने पैन आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है क्योंकि बहुत से लोगों के पास आधार लिंक नहीं है।

इससे 2 या इससे ज्यादा का दांव लग जाता है, जो कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए सरकार नए नियम लेकर आई है।

के तहत लिंक करने की आवश्यकता है

What is e-PAN card

सरकार द्वारा इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद पैन कार्ड की हार्ड कॉपी रखने का कोई खास तरीका नहीं रह गया है.

अगर आपको सॉफ्टकॉपी यानी डिजिटल कॉपी चाहिए जो आपके ईमेल पर भेजी जाए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है

UTITSL और NSDL-TIN का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही ई-पैन जारी करते हैं। यह फीचर नया और है

पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए लागू हालांकि, आयकर विभाग द्वारा जारी PDF फाइल

इसके लिए भी मान्य है।

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how to print pan card online

पैन कार्ड को रीप्रिंट करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैन कार्ड किस कंपनी का है?

सरकार द्वारा 2 कंपनियों द्वारा बनाए गए पैन कार्ड को अपना पैन बनाने की अनुमति दी गई है

जिस कंपनी से बना है उसके लिंक पर क्लिक करें

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