उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023, सूची, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन करें sspy-up.gov.in उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र, सूची, स्थिति, आवेदन पत्र PDF यहां उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और उत्थान के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। हमने आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की तिथि आदि प्रदान की है। यदि आप भी पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित, तो इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
SSPY UP उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 | दिव्यांग पेंशन योजना पंजीकरण
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम विकलांगता 40%
होनी चाहिए। इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500
रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यह योजना 2016
में शुरू की गई थी और केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश शुरू करने का मकसद विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही उसकी आर्थिक मदद करना है। उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता एवं शर्तें
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।
- आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा अन्य समान योजनान्तर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति एवं शासकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण-पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा।
- आयः आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा की परिभाषा के अंतर्गत हो (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रु. 56460/- प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित) अनुदान के पात्र होंगे।
- दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है यदि वह तिपहिया या चौपहिया वाहन या किसी भी वाहन का मालिक है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
पात्र उम्मीदवारों को विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना चाहिए:
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की official website पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाएं।
- अब आपको “विकलांग पेंशन” पर क्लिक करना होगा और अगले पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करें” का विकल्प चुनना होगा।
- इस पेज पर आपको आवेदक के जिले का नाम, निवासी, नाम, पता, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, बैंक विवरण, आय विवरण, दिव्यांग विवरण, अपलोड दस्तावेज जैसे व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने होंगे।
- अंत में डिक्लेरेशन को पढ़ने और स्वीकार करने और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र की विधिवत सत्यापित प्रति
- बैंक खाता पासबुक
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना सूची 2023
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना सूची की जांच करने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, “पेंशनर सूची (2023-24)” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपसे जिला, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जाएगा।
- इस तरह आप UP Viklang Pension List चेक कर सकते हैं।
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