Income Tax की वेबसाइट पर लॉग इन किए बिना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना सीखे
1. आयकर सरकार की वेबसाइट पर जाएं, त्वरित लिंक के तहत आपको अपने आधार को पैन से जोड़ने का विकल्प मिलेगा।
2. पैन और आधार संख्या दर्ज करें और 'Validate' पर क्लिक करें।4. आधार के लिंक के लिए अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है; अब आप आधार-पैन लिंक स्थिति की जांच कर सकते हैं।
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