अब LEARNING लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और भी आसान हो गया है। अब नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस, ऐसे करें आवेदन, मिलेगा फायदा अब नीचे दिए गए लिंक पर CLICK करें और तुरंत आवेदन करें। नहीं तो आप भी फंस सकते हैं और पुलिस से परेशान होकर कोर्ट तक जाना पड़ेगा। अगर आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी घर बैठे आवेदन करें।
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लाइसेंस बनवाना अब और भी आसान हो गया है।
परिवहन विभाग के पोर्टल पर हो रहे बड़े बदलावों के चलते अब LEARNING लाइसेंस बनवाना और भी आसान हो गया है। अब घर बैठे ऑनलाइन बनवाएं लाइसेंस। घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जी हां अब पुलिस से डरने की जरूरत नहीं। न ही आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान हो गया है। तो आइए कुछ स्टेप्स में जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना आसान कैसे हो गया? हम परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, वहां हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
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लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया..
परिवहन विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर CLICK करके। अब आपकी स्क्रीन पर परिवहन विभाग का होम पेज इस प्रकार खुल जाएगा।
- ड्राइवर्स/लर्निंग लाइसेंस वाले कॉलम में जाना होगा।
- अपने राज्य का नाम चुनें
- राज्य का चयन करने के बाद उस राज्य के परिवहन विभाग का होम पेज खुल जाएगा।
- अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर CLICK करें
- CLICK करने के बाद आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें ध्यान से पढ़ना होगा।
- निर्देशों में आपको अनुसरण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं।
- जारी रखें पर CLICK करेंगे.
- CLICK करने के बाद अब आपके सामने दो विकल्प आएंगे
- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से SUBMIT करें
- आधार प्रमाणीकरण के बिना SUBMIT करें
- अब SUBMIT वाया आधार AUTHENTICATION पर जाएं और अपना आधार नंबर डालें।
- ओटीपी दर्ज करें
ऐसे करें आवेदन....
- ओटीपी डालने के बाद आपकी आधार संबंधी जानकारी खुल जाएगी।
- अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस पर अपना फोटो बदलना चाहते हैं
- बिना आधार प्रमाणीकरण के SUBMIT पर CLICK करें।
- आपको फॉर्म भरना होगा और वाहन का चयन करना होगा, वाहन में आपको (MCWG, LMV) का चयन करना होगा।
- LEARNING लाइसेंस के लिए आपको 350 रुपये की फीस जमा करनी होगी.
- अब आप अपना विवरण ध्यानपूर्वक भरकर 7 चरणों में SUBMIT कर सकते हैं।
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लाइसेंस टेस्ट प्रक्रिया
- अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए वीडियो के लिंक पर CLICK करें यहां CLICK करें
- फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद आपको LL टेस्ट देना होगा।
- LL टेस्ट पास करने के बाद ही आप LEARNING लाइसेंस को सफलतापूर्वक प्रिंट कर सकते हैं।
- आपको LL टेस्ट पास करने के 6 महीने के भीतर डीएल के लिए आवेदन करना होगा, अन्यथा LL समाप्त हो सकता है।
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लाइसेंस ऑनलाइन टेस्ट प्रक्रिया
अभी तक LEARNING लाइसेंस ऑनलाइन टेस्ट के लिए आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता था। पोर्टल में लगातार हो रहे बड़े बदलावों के चलते अब आप घर बैठे ही लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अब LEARNING लाइसेंस ऑनलाइन टेस्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आप हमारे द्वारा बताए गए कुछ ही स्टेप्स में पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऑनलाइन टेस्ट कैसे पास करें। टेस्ट शुरू करने से पहले हमें सड़क किनारे मौजूद सभी चिन्हों का मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो हम टेस्ट में फेल हो सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को देखकर आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट देना आसान हो सकता है। वीडियो देखने के लिए CLICK करें दिए गए लिंक पर CLICK करें
- https://sarthi.parivahan.gov.in/sarthiservice/stateSelection.do
- अपने राज्य का नाम चुनें
- विकल्प चुनें ऑनलाइन LL टेस्ट (STALL)
- अपना दिया गया LL आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें
- अब आप SUBMIT विकल्प पर जाकर अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं।
- जैसे ही परीक्षण समाप्त होगा, आपका परीक्षा परिणाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
- देश के भीतर कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- इसके साथ ही यह भी जानें कि किन लोगों के लिए लाइसेंस बनाया जा सकता है?
- भारत का नागरिक होना चाहिए.
- 18 वर्ष की आयु पूरा कर कर चुका है
- 16 वर्ष तक की आयु (बिना गियर के 50 सीसी) वाला भी लाइसेंस धारक हो सकता है
- अनपढ़ लोगों को भी मिल सकता है लाइसेंस
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लाइसेंस कैसे डाउनलोड करें
- आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाना होगा।
- निसान चिह्नित तीर पर CLICK करें
- इसमें सबसे पहले सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन विकल्प पर CLICK करें।
- अब आपको LL या डीएल का आवेदन नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपका लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा.
जानिए
कुछ चरणों में चालान कैसे चेक करें
अगर आपकी गाड़ी का चालान हुआ है. तो अब घर बैठे भी चालान देखना और भी आसान हो गया है तो देर किस बात की, तुरंत करें ये काम. आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज पर CLICK करना होगा। इसके बाद आप ई-चालान पर CLICK करेंगे, इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आएंगे।
1. चालान नं. 2. डीएल नंबर. 3. वाहन नंबर.
आप तीनों विकल्पों में से किसी एक पर जाकर अपना चालान चेक कर सकते हैं.